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अंतत: योगीराज के खिलाफ आरोप पत्र जारी

भोपाल. राज्य शासन ने निलंबित स्वास्थ्य संचालक डा. योगीराज शर्मा के खिलाफ शुक्रवार को आरोप पत्र जारी कर दिया। भारी असमंजस के बाद यह कार्रवाई शर्मा के निलंबन की अवधि समाप्त होने के अंतिम दिन की गई।

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार डा. शर्मा की फाईल गुरूवार को इंदौर में मुख्यमंत्री के पास भेजी गई थी। यह फाईल शुक्रवार को अपरान्ह 4 बजे भोपाल पहुंची उसके बाद डा. शर्मा के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि 7 सितंबर को आयकर विभाग के छापे में एक करोड़ से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति मिलने के बाद डा. योगीराज शर्मा को चिकित्सा संचालक स्वास्थ्य परिवार कल्याण पद से निलंबित कर दिया था।

रही असमंजस : बताया जाता है कि 90 दिन की इस निलंबन अवधि के बाद विभागीय अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति थी कि डा. शर्मा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की दिशा क्या हो?

शासन ने पहले तो आयकर विभाग से डा. शर्मा की अनुपातहीन संपत्ति को लेकर सवालों किए थे। इसके जवाब में विभाग ने सूचना दी कि उसकी कार्यवाही का स्वरूप विस्तृत होता है इसलिए वे इतनी जल्दी ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं करवा सकते। अब डा. शर्मा के निलंबन की 90 दिन की अवधि समाप्त हो रही थी और इसके बाद की कार्रवाई को लेकर कुछ तय नहीं हो पा रहा था।

दबाव था : स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक धड़ा डा. शर्मा की बहाली के पक्ष में था। चर्चा है कि तमाम दबावों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए है।





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