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झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले 3 पुलिसकर्मियों पर जुर्माना

किशनगढ़:अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश गुप्ता ने तीन जनों के खिलाफ शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले तीन पुलिसकर्मियों को अर्थदंड से दंडित के आदेश जारी किए। साथ ही न्यायाधीश ने दो आरोपियों को दोषमुक्त करने के भी आदेश दिए।

प्रकरण के अनुसार मदनगंज थाने के तत्कालीन कांस्टेबल नंदकिशोर, कुलदीप सिंह व राजेंद्रसिंह ने 5 जून 04 को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से कृष्णापुरी निवासी राकेश पुत्र बंशीलाल बैरवा, ओमप्रकाश पुत्र लालाराम बैरवा एवं चमड़ाघर निवासी रामस्वरूप पुत्र जवाहरलाल बैरवा को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उक्त मामले में आरोपियों के अधिवक्ता अजयसिंह चौहान ने आरोप स्वीकार नहीं कर तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ न्यायालय में चुनौती पेश की। अधिवक्ता चौहान ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपियों ने शराब का सेवन नहीं किया था। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने मकान मालिक नारायण तेली के बहकावे में आकर फर्जी तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट में भी एल्कोहल की पुष्टि नहीं की गई है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी राकेश एवं रामस्वरूप को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप से मुक्त कर दिया।

वहीं मामले के एक और आरोपी ओमप्रकाश के अनुपस्थित रहने के कारण उसका मामला विचाराधीन रखा गया है। न्यायाधीश ने झूठा आरोप लगाकर मुकदमा बनाने वाले मदनगंज थाने के तत्कालीन कांस्टेबल कुलदीप सिंह, राजेंद्रसिंह व नंदकिशोर को 1-1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। न्यायाधीश ने आदेश प्रदान किए कि जुर्माने से प्राप्त राशि बतौर क्षतिपूर्ति झूठे आरोप से पीड़ित तीनों आरोपियों में बराबर-बराबर प्रदान की जाए।





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