इंदौर: म.प्र. लोकसेवा आयोग (एमपी पीएससी) को जबलपुर उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा-2005 के परिणाम घोषित करने पर लगी रोक हटा दी। यह निर्णय चीफ जस्टिस ए.के. पटनायक व जस्टिस अजीतसिंह की खंडपीठ ने दिया। कुछ परीक्षार्थी पदों के जातिगत आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय गए थे। इनका कहना था आयोग ने 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दिया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने तक परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी थी। सोमवार को उच्च न्यायालय ने आयोग के पक्ष