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हाईकोर्ट से भी एनआरआई को जमानत नहीं

हिसार. पहली पत्नी द्वारा दहेज की मांग पूरी न करने पर दूसरी शादी रचाने वाले पटेल नगर निवासी एनआरआई नितिन पंवार उर्फ निश्चय सिंह की जमानत याचिका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दी। नितिन करीब एक माह से न्यायिक हिरासत में हैं। जिला न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी।

पीड़ित युवती दिनेश कालड़ा उर्फ दिव्या के वकील अनुराग जैन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हाईकोर्ट ने नितिन की जमानत याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की है कि एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाले इस व्यक्ति को जमानत पर रिहा होने का अधिकार नहीं है।

इस बारे में पुलिस ने गत 11 नवंबर को पूजा मार्केट निवासी दिव्या की शिकायत पर उसके पति नितिन, सास तारावंती, देवर रवि, ननद सोनिया और दीपक व दूसरी पत्नी दलजीत कौर के खिलाफ धोखाधड़ी, दहेज प्रताड़ना व दूसरी शादी करने का मामला दर्ज किया था।

इस मामले में नितिन की दूसरी पत्नी दलजीत कौर ने अदालत ने नितिन के खिलाफ इस्तगासा दायर किया हुआ है। उसका आरोप है कि नितिन ने उसे अपने आप को कुंवारा बताया और धोखाधड़ी से दूसरी शादी की।

क्या है मामला
मामले के अनुसार दिव्या की 17 फरवरी 2002 को पटेल नगर निवासी मनमोहन लाल पंवार के पुत्र नितिन के साथ शादी हुई थी। बाद में नितिन कैलिफोर्निया (यूएसए) चला गया लेकिन वह उसे नहीं ले गया।

इसी बीच दिव्या से वीजा बनवाने के लिए सवा लाख रुपए भी लिए और फिर अमेरिका में बंगला खरीदने के लिए उससे 25 लाख यूएस डालर की मांग की। इसी दौरान गत 11 नवंबर को नितिन ने अर्बन एस्टेट के मकान नंबर 760 में दलजीत कौर शेरगिल नामक लड़की के साथ शादी कर ली।





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