नई दिल्ली.सोहरबुद्दीन के मुठभेड़ को जायज ठहराने वाले बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस दिया है। कोर्ट ने मोदी से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
सोहराबुद्दीन बयान मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस तरुण चटर्जी और दलबीर भंडारी की खंडपीठ ने ने मोदी से सवाल किया है कि कोर्ट में चल रहे मामले पर मोदी के बयान को क्यों न कोर्ट की अवमानना का मामला माना जाए।
गौरतलब है कि दक्षिणी गुजरात के मंगरोल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने सोहराबुद्दीन के मुठभेड़ को जायज ठहराया था। मोदी के इस बयान के बाद काफी बवाल मचा।
सोहराबुद्दीन शेख के भाई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर फर्जी मुठभेड़ कांड में नरेंद्र मोदी को भी सह-आरोपी बनाने की अपील की। मोदी के बयान पर एक और याचिका जाने-माने शायर और गीतकार जावेद अख्तर की तरफ से दाखिल की गई।
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