नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने करदाताओं को निर्देश दिए हैं कि 2007-08 के समीक्षा वर्ष के नए फार्म में रिटर्न 29 फरवरी 2008 तक दाखिल कर सकते हैं। सरकार ने इसकी नई अंतिम तारीख तय कर दी है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन ने कोर्ट को सूचित किया है कि केंद्र इस बारे में अधिसूचना जारी कर रहा है कि रिटर्न 29 फरवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं। यह सभी श्रेणी के करदाताओं के लिए लागू होगी। कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को भी अमान्य कर दिया, जिसमें 20 लाख रु. से कम आय वाले व्यावसायी वर्ग और पेशेवरों को दोनों-सरल-2डी और नए रिटर्न फार्म में कर भरने की इजाजत दी गई थी।
अदालत ने इनकम टैक्स बार एसोसिएशन लखनऊ की उस दलील को भी नजरअंदाज कर दिया कि नए फार्म में कुछ संशोधन होने चाहिए। अदालत ने कहा कि फार्म का प्रकार तय करना संविधिक संस्था का काम है।
सुप्रीमकोर्ट ने 30 अक्टूबर के फैसले में 2डी सरल फार्म के साथ ही नए फार्म में 2007-08 का रिटर्न दाखिल करने की इजाजत दे दी थी, ताकि 31 अक्टूबर की अंतिम तिथि का पालन करने वालों को असुविधा न हो।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय हाईकोर्ट के 30 जुलाई के उस अंतरिम आदेश को लेकर सुप्रीमकोर्ट में चला गया था, जिसमें व्यवसायी वर्ग और पेशेवरों को 2007-08 का रिटर्न सरल 2डी और नए फार्म में दाखिल करने की इजाजत दे दी थी।