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‘दो साल का प्री-नर्सरी पाठ्यक्रम नहीं चलेगा’

नई दिल्ली. दिल्ली के स्कूलों को दो साल का प्री-नर्सरी पाठ्यक्रम लागू करने और नर्सरी में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा चार साल से घटाकर तीन साल करने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया। साक्षात्कार के मसले पर हालांकि शीर्ष कोर्ट ने स्कूल अधिकारियों को बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों से अनौपचारिक चर्चा करने की अनुमति जरूर दे दी।

चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन के नेतृत्व वाली बेंच ने इससे पहले याचिकाकर्ताओं से साफ कहा कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों का यह मतलब नहीं कि वे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। शीर्ष कोर्ट ने स्कूलों को अपना कार्यक्रम तय करने तथा एक हफ्ते के भीतर दिल्ली शिक्षा निदेशक को सूचित करने का निर्देश दिया।





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