bhaskar Web English
HomeNewsMetrosIndore Indore

बिजली की शिकायत चार घंटे में दूर होगी

electricइंदौर: बिजली बंद होने की शिकायत चार घंटे में हल नहीं की तो उपभोक्ता को कंपनी से हर्जाना मिलेगा। यह व्यवस्था विद्युत नियामक आयोग ने लागू की है जिसकी जानकारी देने के लिए विद्युत वितरण कंपनी बिलों के साथ पर्चा भेजेगी।

उपभोक्ताओं की दिक्कतों को देखते हुए आयोग ने बिजली संबंधी शिकायतें दूर करने के लिए समय सीमा तय कर कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने तीनों वितरण कंपनी प्रमुखों को सूचित किया है शहरों में फ्यूज ऑफ कॉल की शिकायत सामान्य कार्य दिवस में चार घंटे में और अन्य दिनों में पांच घंटे में दूर करना होगी। गांवों के लिए 24 घंटे तय किए गए हैं। ऐसा नहीं हो पाया तो कंपनी प्रति छह घंटे के 25 रुपए बतौर हर्जाना उपभोक्ताओं को देगी। फीडर लाइन की खराबी 12 घंटे में सुधारना होगी वर्ना पूरी लाइन के उपभोक्ताओं को कंपनी हर्जाना देगी।

आयोग ने खराब ट्रांसफॉर्मर सुधारने के लिए संभागीय मुख्यालयों पर 12 घंटे, अन्य शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों के लिए 72 घंटे तय किए हैं। ऐसा नहीं हो पाया तो जिन उपभोक्ताओं का कोई बिजली बिल बकाया नहीं है, उन्हें कंपनी प्रतिदिन दो यूनिट की क्षतिपूर्ति देगी। खराब मीटर 15 दिन में सुधरेगा

आयोग ने निरीक्षण या शुद्धता की जांच में खराब मिले मीटर 15 दिन में सुधारने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ताओं की गलती से मीटर ठीक से काम नहीं कर रहे हों तो भी सात दिन में बदलना होंगें। ऐसा नहीं होने पर हर दिन सौ रुपए की क्षतिपूर्ति देना होगी।

आदेश का पालन होगा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रवक्ता ने आयोग का आदेश मिलने की पुष्टि की और बताया समय सीमा का पालन किया जाएगा। इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए बिल के साथ पर्चे भी भेजे जा रहे हैं।





अपने विचार यहां लिखें
नाम:
ईमेल आईडी:
भाषा चुनॆ
हिन्दी रॊमन‌ हिन्दी फॊनॆटिक English
विचार:
कोड: