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Chandigarh Chandigarh चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने रविवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या उसके अधिकृत व्यक्तियों को छोड़ अन्य किसी व्यक्ति द्वारा श्री गुरुग्रंथ साहिब के मुद्रण, प्रकाशन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर बंदिश लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी।
यहां अधिकृत प्रवक्ता ने इस बारे में बताया कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। प्रवक्ता ने बताया कि ‘जगत जोत श्री गरुग्रंथ साहिब अध्यादेश 2007’ को अधिनियम का रूप देने के लिए राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान विधेयक लाया जाएगा।
पुलिस सुधार को मंजूरी
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस सुधार पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मंजूरी दे दी।
प्रवक्ता ने बताया के मंत्रिमंडल ने राज्य के बेरोजगार युवकों को निजी सुरक्षा एजैंसी में रोजगार सुनिश्चित करने की गरज से निजी सुरक्षा एजैंसी (विनियमन) अधिनियम 2005 के तहत पंजाब निजी सुरक्षा एजैंसी रूल्स 2007 बनाने को हरी झंडी दे दी।
गरीबों को बेहतर शिक्षा
मेधावी गरीब छात्रों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराने की योजना पंजाब शिक्षा विकास अधिनियम 1998 में संशोधन के जरिए साकार की जाएगी। मंत्रिमंडल ने शिक्षा ट्रिब्यूनलों के गठन को मंजूरी दे दी जिसके तहत सभी सहायता और गैर सहयाता प्राप्त शिक्षण संस्थान आएंगे। इस संबंध में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान एक विधेयक लाया जाएगा।
अन्य फैसले
- युद्ध में हिस्सा ले चुके सैनिकों/प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान वीरगति पाने वाले सैनिकों की विधवाओं की मासिक सहायता राशि 500 रुपए से बढ़ा कर 1000 रुपए की गई।
- बरनाला जिले में ट्राइडैंट ग्रुप के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के दौरान मारे गए तीन किसानों के परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी देने की मंजूरी।