मुंबई.मुंबई सत्र न्यायालय आज भाजपा नेता प्रमोद महाजन की हत्या के मामले में अपना फैसला देगा। इससे पहले शनिवार को भी अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी की थी। प्रमोद महाजन के भाई प्रवीण महाजन को धारा 302 (हत्या) और धारा 449 (घर में अनाधिकार प्रवेश) के तहत आरोपी बनाया गया था।
पुलिस ने पिछले साल 14 जुलाई को 650 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई शुरू होने से पूर्व अभियोजन पक्ष द्वारा 58 गवाहों की सूची अदालत को सौंपी गई। इनमें से 32 लोगों की गवाही ली गई। गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन की वर्ली स्थित उनके निवास पर 22 अप्रैल 2006 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।