मुंबई.मुंबई की सत्र अदालत ने भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन हत्याकांड में उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन को दोषी करार दिया है। अदालत प्रवीण महाजन की सजा पर कल फैसला करेगी। प्रमोद महाजन के भाई प्रवीण महाजन को अदालत ने धारा 302 (हत्या) और धारा 449 (घर में अनाधिकार प्रवेश) के तहत दोषी करार दिया।
अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद प्रवीण महाजन की पत्नी सारंगी अदालत परिसर में ही फूट-फूटकर रोने लगीं। वहीं प्रवीण महाजन का कहना था कि वह इस फैसले के लिए तैयार था।
पुलिस ने पिछले साल 14 जुलाई को 650 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई शुरू होने से पूर्व अभियोजन पक्ष द्वारा 58 गवाहों की सूची अदालत को सौंपी गई। इनमें से 32 लोगों की गवाही ली गई।
गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन की वर्ली स्थित उनके निवास पर प्रवीण महाजन ने 22 अप्रैल 2006 को गोली मार दी थी।