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दुकानदार दिखाएं प्रॉपर्टी के दस्तावेज: हाईकोर्ट

चंडीगढ़. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कालका और पिंजौर के दुकानदारों को राहत देते हुए कहा है कि वे आथॉरिटीज को अपनी-अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेज दिखाएं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रॉपर्टी के दस्तावेज न दिखाने वालों की दुकानों को तोड़ दिया जाए।

चीफ जस्टिस विजेंद्र कुमार जैन और महेश ग्रोवर की खंडपीठ ने यह आदेश इस संबंध में दायर 39 याचिकाओं को डिस्पोज ऑफ करते हुए दिया। कालका-शिमला हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक और दुकानदारों के अतिक्रमण पर एनएच आथॉरिटीज ने नोटिस जारी कर कालका में इस मार्ग पर दुकानों को तोड़ने के निर्देश दिए थे।

हाईवे अथॉरिटी के इस फैसले के खिलाफ वहां के कुछ दुकानदारों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दुकानों को तोड़ने पर रोक लगाने के आदेश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे सालों से यहां अपनी दुकानें बनाए हुए हैं और उनके पास इन दुकानों के मालिकाना हक हैं। इन दुकानों के ऊपर उन्होंने मकान भी बनाए हुए हैं, ऐसे में अगर उन्हें तोड़ा गया तो वे बेघर हो जाएंगे।

जांच का जिम्मा डीसी को
दुकानदारों की प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच का जिम्मा कोर्ट ने पंचकूला के डीसी और नेशनल हाईवे आथॉरिटी को दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पंचकूला के डीसी दुकानदारों द्वारा अपनी प्रॉपर्टी के संबंध में दिखाए गए दस्तावेजों को जांचने के बाद यह फैसला करें कि यह सही हैं या नहीं।

अगर दस्तावेज सही नहीं पाए जाते हैं तो उनकी दुकानों को तोड़ दिया जाए। हाईकोर्ट ने हाईवे पर अवैध दुकानों को तोड़ने वाले दस्ते को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं।





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