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Dalal Street Dalal Street नई दिल्ली. देश के बैंकों में जमा निजी व सार्वजनिक ट्रस्टों के करोड़ों रुपए जल्दी ही शेयर बाजार में हिस्सेदारी करते दिखाई देंगे। अब तक ट्रस्ट यूटीआई की यूनिटों में धन लगा पाते थे। शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों में धन लगाने के लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। पहले ही तेज चल रहे शेयर बाजार में सरकार के इस फैसले से और गति आने का अनुमान है।
संसद के अगले सत्र में भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में संशोधन के लिए एक विधेयक लाया जाएगा। सरकार इसमें ट्रस्टों को शेयरों व बांडों, डिबेंचरों, डिबेंचर स्टाक या अन्य लिस्टेड प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति दे देगी।
सरकार के इस कदम का लाभ यह होगा कि बैंकों या अन्य स्थानों पर ट्रस्टों के करोड़ों रुपए पूंजी बाजार में आ जाएंगे। ट्रस्ट कानूनी बदलाव के बाद फ्यूचर बाजार में भी सौदे कर पाएंगे।