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Chhattisgarh
Bilaspur Bilaspur बिलासपुर. नए साल का जoA जंगल में मनाने पर्यटकों ने अचानकमार क्षेत्र के सारे रेस्टहाउस बुक करा लिए हैं। रेस्ट हाउस में कमरों की संख्या सीमित होने के कारण लोगों ने बुकिंग का सिलसिला 20 दिनों पूर्व ही प्रारंभ कर दिया था।
मौज-मस्ती के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए पर्यटकों ने जंगल में अपना इंतजाम कर लिया है। वन विभाग के अनुसार रेस्ट हाउस के लिए बीते वर्ष भी मारामारी थी, लेकिन पर्यटकों ने इतने दिनों पूर्व से बुकिंग नहीं कराई थी। रेस्ट हाउस बुक करने का सिलसिला इस साल 20 दिनों पूर्व से शुरू हो चुका है।
अधिकांश पर्यटक अभी इस धोखे में हैं कि नए साल के आगमन को अभी एक सप्ताह का समय शेष है, जिससे उन्हें आराम से रेस्ट हाउस उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन बुकिंग के लिए वन विभाग जाने पर उन्हें निराश होना पड़ रहा है। विभाग के अनुसार अब ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब रेस्ट हाउस के लिए दिन भर में पांच से दस पर्यटक न आते हों।
नया साल और अधिकारियों की फजीहत: नए साल का जoA जंगल में मनाने की ख्वाहिश अधिकारियों के जी का जंजाल साबित हो रही है। वन विभाग के एक उच्चधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि विभाग के सारे रेस्ट हाउस फुल हो चुके हैं, लेकिन नेता और मंत्रियों द्वारा अपने परिचितों के लिए रेस्ट हाउस की व्यवस्था के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
रेस्ट हाउस में कमरों की संख्या सीमित है। जिन लोगों ने पहले से बुकिंग करा ली है, उनकी बुकिंग कैंसिल भी नहीं की जा सकती, लेकिन कमरे की व्यवस्था नहीं होने पर मंत्रियों की नाराजगी का शिकार भी होना पड़ सकता है।
पकड़े गए तो पांच हजार जुर्माना
31 दिसंबर की रात पर्यटकों के लिए मौज-मस्ती भरी होगी। यह मौज-मस्ती यदि जंगल में की जा रही हो तो इसमें कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। नववर्ष मनाने अधिकांश पर्यटक इस दिन शराबखोरी कर जंगल में उधम मचाते भी दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों पर वन विभाग ने विशेष नजर रखने का निर्णय लिया है। अचानकमार अधीक्षक बीपी सिंह ने बताया कि इसकी जिम्मेंदारी वन प्रबंधन समितियों को दी गई है।
समिति के सदस्य सादे ड्रेस में जंगल में गश्त करेंगे। इस दौरान जंगल के भीतर शराबखोरी करते या शराबखोरी कर उधम मचाते दिखाई देने वालों पर पांच हजार रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि शराबखोरी के अलावा भी पर्यटकों के लिए कुछ बातें प्रतिबंधित की गई हैं। पर्यटकों को जंगल में तेज आवाज में संगीत सुनना, पालिथीन का उपयोग, तेज हार्न का उपयोग प्रतिबंधित होगा।