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दिल्ली जाएं तो पहचान पत्र साथ रखें

नई दिल्ली. सुरक्षा कारणों से राजधानी दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले नागरिकों के लिए 15 जनवरी से परिचय पत्र रखना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली के उप राज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने बताया कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक में दिल्ली पुलिस की रजामंदी से यह निर्णय लिया गया है।

15 जनवरी के बाद राजधानी में घूम रहे किसी भी व्यक्ति (पुरुष या महिला) की जांच हो सकती है। जांच में अगर उसके पास से फोटो सहित परिचय पत्र या वांछित दस्तावेज नहीं मिले तो पुलिस कार्रवाई करेगी। परिचय पत्र के रूप में वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अधिकृत दस्तावेज ही मान्य होंगे।

दूसरे राज्यों के चालकों को देनी होगी परीक्षा : उप राज्यपाल ने बताया कि दूसरे राज्यों द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को यहां वाहन चलाने से पहले एक परीक्षा देनी होगी। इसमें खरा उतरने के बाद ही वे दिल्ली में वाहन चला सकेंगे। यह व्यवस्था कमर्शियल व निजी दोनों स्तर के वाहन चालकों पर लागू होगी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह नियम कब और कैसे लागू होगा।





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