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अब साइबर कैफे पर पुलिस की कड़ी नजर

अजमेर. आतंकी संगठनों की गतिविधियों के मद्देनजर साइबर कैफे पर पुलिस कड़ी नजर रखेगी। संचालकों को ग्राहकों की जानकारी नियमित रूप से पुलिस को मुहैया करानी होगी। शुक्रवार को डीजीपी अमरज्योतसिंह गिल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अफसरों को एक जनवरी से लागू आइटी एक्ट के नए प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिलेवार अफसरों से इस कानून की पालना में की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली। अजमेर में नए कानून के तहत अब तक एक भी कैफे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। कॉन्फ्रेंसिंग में आइजी हेमंत पुरोहित, एसपी एस. सेंगाथिर और अन्य अफसर डीजी से रू-ब-रू हुए। एसपी ने बताया कि गिल ने एक जनवरी से लागू नए आइटी एक्ट की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

इसके तहत साइबर कैफे संचालकों को ग्राहकों का ब्योरा पुलिस को देना होगा। आपत्तिजनक और प्रतिबंधित वेबसाइट का उपयोग करने वालों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। नए एक्ट के तहत अभी तक जिले में एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। सभी थाना प्रभारी संबंधित इलाके के साइबर कैफे की नियमित जांच करेंगे।वीडियो कान्फ्रेंसिंग में एडीजी (ट्रैफिक) आरएस ढिल्लो और एडीजी (क्राइम) एके जैन ने भी अफसरों से सवाल किए।





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