चंडीगढ़. नई पहल करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने शनिवार को सभी विभागों, बोर्डो और निगमों को निर्देश दिए हैं कि अपने अधिकार क्षेत्रों में अब दलित शब्द का प्रयोग न करें और इसके स्थान पर अनुसूचित जाति शब्द का ही प्रयोग किया जाए।
गृह सचिव कृष्ण मोहन ने कहा कि दलित शब्द को न तो संविधान में परिभाषित किया गया है और न ही किसी कानून में इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
मोहन ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी विधि व न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श कर इस शब्द को हटाए जाने का फैसला किया है।