HomeNewsNational National

'किसी थाने में करा सकते हैं एफआईआर'

नई दिल्ली.दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि कई थानों के अंतर्गत पड़ने वाली सीमा क्षेत्र में घटी आपराधिक घटना की एफआईआर संबंधित थानों में से किसी एक में दर्ज कराई जा सकती है।

दहेज से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एसएन ढ़ींगरा ने कहा कि यदि कोई अपराध कई पुलिस थानों के अंतगर्त पड़ने वाले क्षेत्र में हुआ हो तो संबंधित थानों में से किसी एक में घटना की एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। जस्टिस ढींगरा ने कहा कि यदि आपराधिक घटना के कुछ तार भी किसी थाना क्षेत्र से जुड़े हों तो ऐसी स्थिति में वहां एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।

नीरज त्रिवेदी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया। नीरज त्रिवेदी की पत्नी श्वेता ने बिहार की एक अदालत में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था।

श्वेता ने बिहार में दर्ज एफआईआर में कहा कि वर्ष 1998 उसकी शादी नीरज त्रिवेदी से दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दोनों अमेरिका में शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों बाद नीरज दहेज के लिए श्वेता का प्रताड़ित करने लगा। श्वेता ने नीरज और उसके परिजनों पर शारीरिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया।





अपने विचार यहां लिखें
नाम:
ईमेल आईडी:
भाषा चुनॆ
हिन्दी रॊमन‌ हिन्दी फॊनॆटिक English
विचार:
कोड: