भोपाल.
राजधानी की एक अदालत में टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला दर्ज किया है। सीजेएम अजय श्रीवास्तव ने मामला दर्ज करते हुए सानिया की उपस्थिति के लिए समंस जारी किया है। अदालत ने इस मामले में खेल मंत्री मणिशंकर अय्यर के खिलाफ कोई सुबूत न होने से उन्हें इस मामले से अलग कर दिया है।
सीजेएम ने मामला दर्ज करते हुए लिखा है कि राष्ट्रीय ध्वज के सामने दोनों पैरों को रखकर बैठना राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की श्रेणी में आता है। अत: सानिया मिर्जा के खिलाफ धारा 2 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में हाजिर होने के लिए समंस जारी किया जाता है।
मालूम हो कि सीजेएम अजय श्रीवास्तव की अदालत में राष्ट्रध्वज के अपमान का यह मामला प्रकाश कुमार ठाकुर नामक युवक ने पेश किया था। अदालत में पेश परिवाद पत्र में एक अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्र में छपे फोटो को आधार बनाया गया है। इस फोटो में सानिया मिर्जा के पैर के सामने राष्ट्रीय ध्वज रखा दिखाई दे रहा है।
प्रकाश कुमार की ओर से अदालत में पेश परिवाद पत्र में समाचारपत्रों की प्रतियां भी लगाई गई हैं। अदालत में पेश यह परिवाद पत्र धारा-2 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत पेश किया गया था। इसमें सानिया मिर्जा के साथ खेल मंत्री मणिशंकर अय्यर को भी आरोपी बनाया जाने की मांग की गई थी।