हिसार. सेशन जज एसएस लांबा की अदालत ने एक 11 साल की बालिका से दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में किरोड़ी गांव निवासी अशोक कुमार को 10 साल की कैद व 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना नहीं भरने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। अभियोग के अनुसार गांव किरोड़ी निवासी दलबीर सिंह ने 28 जुलाई 2006 को अग्रोहा थाना पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह हिस्से पर जमीन लेकर खेती करता है।
उसकी 11 वर्षीय बेटी नरमा की फसल में घुसा बछड़ा बाहर निकालने गई तो गांव के ही अशोक कुमार ने वहां अकेला पाकर लड़की को दबोच लिया और उससे दुष्कर्म कर डाला, यही नहीं उसने यह बात बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस ने लड़की की मेडिकल जांच कराने के बाद युवक पर दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया था।