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उपहार केस: अंसल बंधुओं को हाईकोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली.दिल्ली हाईकोर्ट ने अंसल बंधुओं, तीन अन्य लोगों और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। उपहार हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों की तरफ से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस एचआर मल्होत्रा ने यह नोटिस जारी किया।

एसोसिएशन ऑफ विक्टिम ऑफ द उपहार ट्रेजेडी (एवीयूटी) की तरफ से दाखिल याचिका में उपहार थिएटर के मालिक गोपाल और सुनील अंसल के साथ ही दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दो अधिकारी एसएस शर्मा और एनडी तिवारी व दिल्ली फायर सर्विस के स्टाफ एचएस पंवार को सुनाई गई सजा को बढ़ाने की अपील की गई थी। कोर्ट ने इस लोगों को 21 जनवरी तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा है।

एवीयूटी की तरफ से दाखिल याचिका पर पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने कहा कि इन अंसल बंधु और अन्य तीनों आरोपी को निचली अदालत द्वारा दी गई सजा कम है। आईपीसी की धारा 304 पार्ट टू के अंतर्गत इन तीनों को अधिकतम 10 साल की सजा मिलनी चाहिए।

गौरतलब है कि 13 जून 1997 को बॉर्डर फिल्म के पहले शो के दौरान उपहार थिएटर में आग लग जाने से 59 लोगों की मौत हो गई थी।





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