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मुंबई. मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को एक पुलिस अधिकारी
समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया है। इनमें से एक दोषी की पहले ही मौत हो चुकी है। सजा 21 जनवरी को सुनाई जाएगी। विशेष अदालत के जज यूडी साल्वी ने इस मामले के सात अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया है। घटना के वक्त बिल्किस को छह माह का गर्भ था। वह अपने परिजनों व समुदाय के अन्य लोगों के साथ हुए दुष्कर्म और उनकी हत्या की भी चश्मदीद गवाह थी।
अन्याय से न्याय तक..
* मामला : 2002 के गोधरा दंगों में बिल्किस के परिवार के 14 सदस्यों की हत्या के बाद बिल्किस के साथ सामूहिक दुष्कर्म। द्द कानूनी कार्रवाई : सीबीआई ने इस मामले में छह पुलिसकर्मियों और दो डॉक्टरों समेत 20 लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए।
* अहमदाबाद से मुंबई : बिल्किस और सीबीआई की ओर से सबूतों से छेड़छाड़ का संदेह जाहिर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में यह मामला अहमदाबाद से मुंबई स्थानांतरित कर दिया।
* फैसला : 13 आरोपी दोषी करार (एक की पहले ही मौत हो चुकी है), 21 जनवरी को सजा।