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नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने बेटी से बलात्कार करने वाले अजमेर निवासी एक शख्स की उम्रकैद की सजा को शुक्रवार को बरकरार रखा है। हनुमान सिंह नाम के इस व्यक्ति ने राजस्थान हाईकोर्ट के उम्रकैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
जस्टिस अरिजित पसायत ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। यह मामला एक अक्टूबर 2000 को तब सामने आया था, जब हनुमान सिंह की पत्नी शांतिदेवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह उनकी बड़ी बेटी से बलात्कार करता था। अजमेर के ट्रायल जज ने 21 अप्रैल 2001 को हनुमान को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।