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नई दिल्ली. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 'दलित' शब्द को असंवैधानिक करार देकर राज्यों को सरकारी कामकाज में 'अनुसूचित जाति' के स्थान पर इसका इस्तेमाल नहीं करने का फरमान जारी किया है।
आयोग के अध्यक्ष बूटा सिंह ने कहा कि व्यापक विचार-विमर्श और विधि मंत्रालय की राय लेने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अनुसूचित जातियों के लिए दलित शब्द का प्रयोग संवैधानिक नहीं है।
संविधान के अनुच्छेद 341 में संबंधित वर्ग के लिए 'अनुसूचित जाति' शब्द ही अधिसूचित है। आयोग ने राज्यों को गत 28 नवंबर 2007 को भेजे निर्देश में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार पहले ही 'दलित' शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर चुकी है, लेकिन कई राज्यों के कामकाज में इसका उपयोग जारी है।