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कोलकाता. सिंगूर केस में कोलकाता हाईकोर्ट के निर्णय से प्रदेश कांग्रेस खुश नहीं है। उनके अनुसार, कोलकाता हाईकोर्ट के निर्णय में तकनीकि खामियां है और वे मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायलय जाने का मन बना रहे हैं।
प्रदेश कांगेस अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्या के अनुसार,1894 लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत राज्य सरकार सिर्फ सार्वजिनक कार्य के लिए ही भूमि ले सकती है, वही राज्य सरकार ने जब सिंगूर का जमीन लिया तो लैंड रिकार्ड में इस डील का विवरण नहीं दिया। हमें लगता है केस में तकनीकि खामिंयां हैं इसलिए अपने वकील से बातचीत के बाद हमने केस को हाई कोर्ट ले जाने का निर्णय लिया है।
प्रदीप भट्टाचार्या के अनुसार, हमारा मनना है कि किसी भी कंपनी को जमीन खरीदने के लिए जमीन के मालिक से सीधे बात करनी चाहिए। राज्य सरकार का दखल उचित नहीं है।