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स्काई लाइन पर लपटों का डर

जयपुर.bkdg नगर निगम शहर में बहुमंजिला इमारतों को मंजूरी तो धड़ाधड़ दे रहा है, लेकिन उनके बन जाने के बाद यह नहीं देख रहा कि उनमें आग बुझाने के इंतजाम हैं भी या नहीं। निगम की लापरवाही का आलम यह है कि 15 मीटर से ऊंची 100 से अधिक बिल्डिंगों में से सिर्फ पांच के पास ही अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम हैं। बाकी बहुमंजिला इमारतों के पास अग्निशमन इंतजामों के प्रमाण के तौर पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं हैं।

ऐसे में भवन निर्माण शुरू करने से पहले बीपीसी में मानचित्र स्वीकृति के लिए नक्शे में प्रस्तावित अग्निशमन इंतजामों को दर्शा दिया जाता है, लेकिन इमारत बन जाने के बाद ये इंतजाम पूरे हुए या नहीं, इसकी जांच नहीं हो पाती है।

क्या हैं कायदे

भवन निर्माण शुरू करने से पहले अस्थायी एनओसी ली जाती है। ट्रैफिक एनओसी सहित अन्य अनापत्ति प्रमाण पत्र होने पर ही बीपीसी से मानचित्र स्वीकृति मिल सकती है। अग्निशमन की अस्थायी एनओसी के लिए निगम की फायर समिति निर्माणकर्ता से पांच लाख की अमानत राशि जमा करवाती है। स्थायी एनओसी के लिए बिल्डर के आवेदन पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी का दल भवन का निरीक्षण करता है और नियमानुसार अग्निशमन के सभी इंतजाम पाए जाने पर ही स्थायी एनओसी जारी की जाती है। इसके साथ ही अमानत राशि भी वापस लौटा दी जाती है। स्थायी एनओसी जारी होने के बाद हर साल भवन का निरीक्षण करने का भी नियम है।

नहीं चल सकतीं गतिवधियां

नियमानुसार बिना अग्निशमन की स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अधिवास प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता। आज शहर में इक्का-दुक्का बिल्डिंगों को छोड़कर किसी ने भी अधिवास प्रमाण पत्र नहीं ले रखा है। ऐसे में 15 मीटर से ऊंचे किसी भी भवन में रिहायशी और व्यावसायिक गतिविधियां बिना स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संचालित नहीं की जा सकतीं। रिहायशी और व्यावसायिक बिल्डिंगों के लिए अलग-अलग एनओसी जारी की जाती हैं। इसके बावजूद शहर के सारे भवनों में बिना स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए ही व्यावसायिक और रिहायशी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

क्यों नहीं लेते एनओसी

एक तो नगर निगम और जेडीए की लापरवाही और दूसरी तरफ बिल्डर इस पचड़े में नहीं फंसना चाहते कि इमारत बनने के बाद सरकार की ओर से उसका निरीक्षण किया जाए, इसलिए वे स्थायी एनओसी की मांग नहीं करते। अधिकतर इमारतों में दिखाने के लिए आग बुझाने के कुछ इंतजाम कर दिए जाते हैं। नियमानुसार सभी इंतजाम नहीं होते।





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