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मंत्री व अफसरों के विरुद्ध अपराध दर्ज

भोपाल. राजधानी की एक अदालत ने सहकारिता मंत्री गोपाल भार्गव, आईएएस अफसर मलय श्रीवास्तव, प्रभात पाराशर, पूर्व आईएएस अफसर बीजी धर्माधिकारी समेत सात अधिकारियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र चौरसिया ने कांग्रेस नेता शंकर प्रताप सिंह बुंदेला की ओर से पेश एक निजी इस्तगासे पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिए।

अदालत में मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। श्री बुंदेला की ओर से अदालत में पेश परिवाद में कहा गया कि सहकारिता मंत्री समेत अन्य अधिकारियों ने षड्यंत्र पूर्वक उन्हें तथा संचालक मंडल के निर्वाचित सदस्यों को कोरम का अभाव बताते हुए अपात्र घोषित कर दिया। उन्हें मप्र सहकारी सोसायटी के नियम 45(3) के तहत इस आधार पर अपात्र घोषित किया कि उनका जिला बैंक राज्य स्तरीय बैंक का डिफाल्टर है।

कांग्रेस प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, शंकर प्रताप सिंह बुंदेला और एडवोकेट नरेंद्र सक्सेना ने पत्रकारों को अदालत के आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने कानून की अवज्ञा करने, विधि का पालन नहीं करने तथा षड़यंत्र करने के आरोप में धारा 166,167 व 120 बी के अंतर्गत सहकारिता मंत्री गोपाल भार्गव, अपर पंजीयक पीडी मिश्रा, पूर्व एमडी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एसके ओसवाल और पीएन सिंह के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के पर्याप्त आधार पाते हुएप्रकरण का संज्ञान लिया और आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध करने के आदेश दिए।

इसी तरह पूर्व पंजीयक बीजी धर्माधिकारी एवं मलय श्रीवास्तव और वर्तमान पंजीयक प्रभात पाराशर व पूर्व अपर पंजीयक मुकेश वर्मा के खिलाफ भी कानून का पालन न करने के कारण धारा 166,167 में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेताओं ने सहकारिता मंत्री श्री भार्गव को बर्खास्त करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।





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