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जज के नाम वकील ने ऐंठे दो लाख

चंडीगढ़. रेप केस के आरोपी को जमानत दिलवाने लिए रेवाड़ी के एक वकील का जज को देने के लिए 4 लाख की मांग करने का मामला सोमवार को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। आरोपी के भाई अजय कुमार ने याचिका में वकील पर जमानत के नाम पर 2 लाख हड़पने का आरोप भी लगाया। उसने हाईकोर्ट में पैसे की मांग करने संबंधी एक सीडी भी हाईकोर्ट को सौंपी।

इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर ने पूरे मामले को जांच के लिए पंजाब के सैशन जज (विजिलेंस) को सौंप दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में चल रही निचली अदालत की कार्यवाही पर भी आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने सीडी की सत्यता की जांच के लिए उसे फॉरेंसिक लैब में भेजने के निर्देश दिए।

ये है मामला: कैथल जिले के अजय कुमार ने याचिका में कहा कि उसके भाई विजय के खिलाफ रेवाड़ी जिले के बावल में 11 मार्च 2006 को रेप का मामला दर्ज हुआ, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीशनल सैशन जज ए. के. विमल की कोर्ट में पेंडिग है।

याची का कहना था कि रेवाड़ी के वकील एम. एल.चौहान ने उसे आश्वासन दिया कि वह जज को जानता है और 2 लाख रुपए में उसके भाई की जमानत करवा सकता है। इस पर चौहान को 2 लाख रुपए ले लिए, पर जज ने उसके भाई की जमानत को खारिज कर दिया।

इस पर याचिकाकर्ता अजय ने चौहान से पूछा तो उसने कहा, जज को 4 लाख रुपए चाहिए। शक होने पर उसने वकील से बातचीत रिकॉर्ड कर एक सीडी तैयार कर ली। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान याची ने यह सीडी भी जस्टिस महेश ग्रोवर के सामने पेश की।





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