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दो से अधिक संतान वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

रायपुर. बच्चों की चाह ने सरकार को पंचायत प्रतिनिधियों पर लगी बंदिश तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। शासन ने पंचायत प्रतिनिधियों पर दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने पर लगी कानूनी रोक हटाने का फैसला कर लिया है। इस संशोधन प्रस्ताव को विधानसभा के बजट सत्र में हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने इसकी पुष्टि की है।

अध्यक्ष से लेकर पंचों तक को इसका लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी 1999 को सरकार ने कानून लागू किया था कि दो से अधिक संतान वाले पंचायतों का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसे 26 जनवरी 2000 से लागू माना गया। अधिकारियों के मुताबिक इस कानून के पीछे सरकार की मंशा थी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने पंचों व अन्य प्रतिनिधियों को आदर्श बनाया जाए।

कानून तो लागू हो गया लेकिन कई ऐसे प्रतिनिधि चुनकर आ गए जिनकी दो से अधिक संतानें थीं। यानी कुर्सी की चाह के आगे उन्होंने अपने बच्चों के बारे में गलत जानकारी दी। ऐसा होने पर उनके विरोधियों को अच्छा अवसर मिला और उन्होंने थोक में 994 शिकायतें दर्ज कराकर चुने हुए प्रतिनिधियों को पद से बर्खास्त करने की मांग की। पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग ने प्रदेशभर में 800 पंच- सरपंचों की कुर्सी छीन ली।

दिलचस्प यह कि इस मामले में आदिवासी बहुल दंतेवाड़ा और और कोरिया के प्रतिनिधियों ने इमानदारी से संतान की जानकारी दी इसलिए वहां से विभाग को कोई शिकायतें नहीं मिलीं। कांकेर, बस्तर, कोरबा, जशपुर, सरगुजा आदि जिलों में शिकायतें नाममात्र रहीं। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और धमतरी जैसे शहरी जिलों में शिकायतों का अंबार रहा।

पंचायत व समाज कल्याण विभाग के संचालक पीपी सोती का भी मानना है कि यह मसूस किया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रित हो गई है और पंचायत प्रतिनिधियों पर से रोक हटने में कोई दिक्कत नहीं है।

केवल पंचायत प्रतिनिधियों पर बंदिशें क्यों? : चंद्राकर

पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर का कहना है कि जब विधायकों पर दो से अधिक संतान की बंदिश नहीं है तो पंचायत प्रतिनिधियों पर बंदिशें क्यों। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव विचाराधीन है। परिवार नियोजन के लिए इस कानून के जरिए जो वातावरण बनाना था वह बन चुका। लोगों में अब इसके प्रति काफी जागरुकता आ गई है।

प्रस्ताव पर विचार करेंगे : अमर

नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि प्रस्ताव पर अवश्य विचार करेंगे। शासन इसे पंचायतों और निकायों में एक साथ लागू करेगा।





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