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Chandigarh Chandigarh चंडीगढ़ एसजीपीसी सदस्य अब अपनी गाड़ियों पर लालबत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यह रोक बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विजेंद्र कुमार जैन और जस्टिस केएस आहलूवालिया की बैंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई।
बादल सरकार ने नवंबर 2007 में एक नोटिफिकेशन जारी कर एसजीपीसी सदस्यों को दो सरकारी सुरक्षा गार्ड और अपने वाहनों पर लालबत्ती लगाने का अधिकार दिया था। खंडपीठ ने नोटिस जारी कर पंजाब सरकार और एसजीपीसी को 4 फरवरी को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। यह याचिका अमृतसर के विनीत महाजन ने दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने एसजीपीसी सदस्यों को सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराने संबंधी आदेश भी रदद करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने केवल रेड लाइट संबंधी नोटिफिकेशन के क्लॉज 17 पर ही रोक लगाई।