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..और बन गई चुचुहियापारा ओवरब्रिज की एप्रोच रोड

बिलासपुर. चुचुहियापारा रेलवे ओवरब्रिज की एप्रोच रोड और ड्रेनेज सिस्टम न बनने से हो रही परेशानी पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। पिछले दिनों मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया कि रोड का निर्माण करा लिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी।

हेमूनगर तोरवा निवासी शंकर दत्ता ने चुचुहियापारा फाटक पर ओवरब्रिज बनने के बाद दोनों ओर एप्रोच रोड न बनने से लोगों को हो रही परेशानी पर वकील बीके चक्रवर्ती के माध्यम से जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में राज्य शासन, पीडब्ल्यूडी सेतु निर्माण संभाग, कलेक्टर व लोक निर्माण विभाग को प्रतिवादी बनाया गया था।

वर्ष 2005 में दायर इस याचिका में बताया गया था कि ओवरब्रिज की एप्रोच रोड और पानी निकासी के लिए नाली न बनाने के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। मामले में जिला प्रशासन और विभाग को जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई न होने की जानकारी दी गई थी। मामले की सुनवाई तत्कालीन कार्यवाहक चीफ जस्टिस जगदीश भल्ला और जस्टिस एस अग्निहोत्री की डिविजन बेंच में तीन जनवरी को हुई। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से वकील ने बताया कि उक्त सड़क और पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण करा दिया गया है। याचिका में की गई मांग पूरी होने के कारण कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया।





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