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मुंबई ब्लास्ट: रज्जाक मेनन को जमानत

नई दिल्ली.मुंबई ब्लास्ट मामला: रज्जाक मेनन को जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी अब्दुल रज्जाक मेनन को जमानत दे दी। टाडा कोर्ट ने इसे सीरियल ब्लास्ट में मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

मुख्य न्यायाधिश केजी बालाकृष्णन की बेंच ने मेनन को जमानत दी। इस सीरियल ब्लास्ट में कम से कम 800 लोग मारे गए थे।

मेनन के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में दलील दे हुए कहा कि मेनन ने पहले 12 साल से अधिक समय जेल में बीता चुका और इसे अब जमानत मिलनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि 12 सितंबर 2006 को टाडा कोर्ट जज पीडी कोडे ने मेनन परिवार के चार लोगों को सीरियल ब्लास्ट में दोषी करार दिया था।





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