रोपड़. यहां की एक अदालत ने नाबालिग लड़की साथ बलात्कार करने के मामले में एक महिला सहित चार लोगों को दस-दस वर्ष कैद और 2-2 हजार रुपए जुर्माना किया है।
जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। पुलिस ने 22 दिसंबर 2004 को नरेश कुमार, बलविंदर सिंह, उसकी पत्नी सुमन कुमारी और बेटे जगमोहन सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। अवानकोट के एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि वह दो बच्चों व पत्नी के साथ मेले में गया था। 8वीं में पढ़ती उसकी बड़ी बेटी को स्कूल से आरोपी कार में ले गए।
कुछ दिन बाद आरोपी नरेश ने लड़की को गांव के बाहर फेंक गया था। इस दौरान नरेश ने उसके साथ बलात्कार किया। अन्य लोगों ने इस काम में नरेश की मदद की। सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज एम.एस. रंधावा की अदालत में चल रही थी।