बीकानेर. न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कखं) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सतीशचंद गोदारा की अदालत ने आपराधिक न्यास भंग के करीब 22 साल पुराने मामले का निस्तारण करते हुए 70 रुपए सरकारी राशि के गबन के आरोपी कंडेक्टर जोधपुर निवासी किशनाराम बिश्नोई को दोषी मानते हुए दो वर्ष के कारावास सहित एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित कर दिया। आरोपी को अर्थदंड की राशि जमा नहीं करवाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण के अनुसार परिवादी विजय गांधी जरिये आगार प्रबंधक रोडवेज बीकानेर ने 25 जुलाई 85 को थाना पुलिस कोटगेट में रिपोर्ट की कि आरोपी ने बीकानेर-रावला मार्ग पर बस में बारह यात्री बिना टिकट के बैठा रखे थे। उक्त यात्रियों के टिकट बिक्री की राशि 70 रुपए जमा न करवाकर आरोपी ने गबन कर लिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से दस गवाहों के बयान अदालत में करवाए गए।