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40 घरों में करंट का झटका

जोधपुर/ बालेसर. जिले के निम्बाका गांव में 11 केवी की विद्युत लाइनों के टकराने से फैले करंट ने ऐसा कहर ढ़ाया कि कच्चे-पक्के करीब चालीस मकानों में लगे बिजली उपकरण समेत अन्य साजो-सामान जल गया। करंट की चपेट में आए एक युवक की मौत हो गई। बुधवार तड़के हुए इस हादसे के लिए जिम्मेदार दो विद्युतकर्मियों को निलंबित करने की सिफारिश की गई है। बालेसर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। डिस्कॉम ने मृतक के परिवार को दो लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है।

बालेसर के निम्बाका गांव की मालियों की ढाणी में जोधपुर डिस्कॉम के फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत 11 केवी विद्युत लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। मंगलवार तड़के 3 बजे 11 केवी विद्युत लाइन और सिंगल फेस एलटी ( लो टेंशन) लाइन तेज हवा के कारण आपस में टकरा जाने से चिंगारियां उछलीं और लाइनों में करंट फैल गया। करंट फैलने से उपकरण और प्लास्टिक केबल जल गई। इससे कई घरों में भड़की आग से सामान जल गया। इस दौरान गहरी नींद में सोया प्रकाश माली (22) पुत्र सालूराम हड़बड़ाकर उठा और घर के बाहर स्थित बाड़े में बंधी अपनी भेड़ व बकरियों को बचाने के लिए दौड़ा। बचाव के लिए उसने जैसे ही स्वीच बंद करने की कोशिश की, करंट के तेज झटके से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। करंट फैलने की इस घटना के बाद गांव के लोगों ने फोन से निकट स्थित डिस्कॉम कार्यालय को सूचना दी और बिजली काटने की गुहार की, लेकिन देरी से बिजली काटी गई।

ग्रामीणों के साथ प्रधान भी पहुंचे
घटना की सूचना मिलने पर बालेसर प्रधान भंवरसिंह इंदा, उपखंड अधिकारी शेरगढ चूनाराम घटनास्थल पर पहुंचे। वहां ग्रामीणों के आक्रोश को देखकर कलेक्टर को सूचित किया। इस पर कलेक्टर ने जोधपुर डिस्कॉम के मुख्य अभियंता एसके कुलश्रेष्ठ से बातचीत की। उसके बाद अधिशासी अभियंता एसपी दवे और सहायक अभियंता आशाराम जांगिड़ घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीण दोषियों को निलंबित करने और मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। बातचीत के दौरान कई बार माहौल गर्माया। बाद में अधिकारियों ने ग्रामीणों की मांगे मानी ली।

विद्युत कर्मियों को हटाया
इस घटना के लिए मुख्य रूप से दोषी लाइन मैन उदाराम व मांगीलाल को तुरंत हटाकर जोधपुर भेज दिया गया है।इन दोनों को निलंबित करने की सिफारिश मुख्य अभियंता से की गई है। इसके साथ ही बालेसर पुलिस ने मृतक के भाई भोमाराम की रिपोर्ट पर जोधपुर डिस्कॉम के विरूद्ध धारा 427,304 ए के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

* इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया दोषी लाइनमैन को निलंबित करने की अनुशंसा मिली है। मृतक के परिजनों को गुरुवार को मुआवजा दिया जाएगा।
—एसके कुलश्रेष्ठ, मुख्य अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम





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