अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उस आवेदन से हटाया जाए जिसमें हरेन पंड्या हत्याकांड की दोबारा जांच की मांग की गई है।
हाई कोर्ट ने कहा कि हरेन पंड्या के पिता विट्ठल पंड्या द्वारा की गई अपील में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है और इस स्तर पर मुख्यमंत्री की सुनवाई जरूरी नहीं है। विट्ठल पंड्या ने अपील में आरोप लगाया है कि उनके पुत्र की पांच साल पहले हुई हत्या के पीछे एक राजनीतिक साजिश थी जिसके जिम्मेदार मोदी थे।
गौरतलब है कि हरेन पंड्या पूर्व की मोदी सरकार में गृह मंत्री थे जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस जेआर वोरा और जस्टिस एमआर शाह ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री मोदी हत्याकांड में कोई पार्टी ही नहीं हैं जिसकी सुनवाई विशेष पोटा अदालत में इस स्तर पर की जाए।