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Chandigarh Chandigarh चंडीगढ़. सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को मोगा सैक्स स्कैंडल की जांच सीबीआई को सौंपने संबंधी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर 2007 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे, जिसे पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
वीरवार को सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बैंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। पंजाब सरकार का तर्क था कि किसी मामले को सीबीआई को सौंपने या न सौंपने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। इस केस में उसने ऐसी मंजूरी नहीं दी। इसके अलावा मामले की जांच सही दिशा में चल रही थी और आरोपियों के खिलाफ चार्ज भी फ्रेम किए जा चुके थे।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में खुद ही संज्ञान लिया था। फिरोजपुर पुलिस की जांच से असंतुष्ट जस्टिस महताब सिंह गिल ने जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे।
इस स्कैंडल की प्रारंभिक जांच में 61 लोगों के नाम सामने आए थे जिनमें वरिष्ठ अकाली नेता और पूर्व मंत्री तोता सिंह के बेटे बलजिंदर, एमएलए जोगेंद्र पाल जैन, एसएसपी देवेंद्र पाल गरचा समेत आठ पुलिसवाले शामिल थे। इसी मामले में एसएचओ रमन कुमार को बर्खास्त भी किया जा चुका है।