नई दिल्ली. उत्तर भारतीयों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मान्यता रद्द करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने कहा कि इस याचिका पर आगामी 22 फरवरी को सुनवाई की जाएगी।