नई दिल्ली. यूनियन कैबिनेट की बैठक में विमान अपहरण कानून में संशोधन कर उसे और सख्त किए जाने की कयावद पर कोई फैसला नहीं हो सका।
पत्रकारों ने जब इस मसले पर सूचना और प्रसारण मंत्री पी आर दासमुंशी ने से पूछा तो उन्होंने कहा कि बैठक में विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के मौजूद नहीं होने के कारण इस मामले स्थगित कर दिया गया।
पत्रकारों के अनुसार एंटी-हाईजैकिंग एक्ट 1982 में संशोधन के प्रस्ताव के तहत कहा गया है कि हाईजैकरों पर बिल्कुल दया नहीं की जानी चाहिए और उन्हें उम्र कैद के स्थान पर सजा-ए-मौत का प्रावधान करना चाहिए।
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