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रिक्त पदों पर होंगे प्रतिबंधित जिलों में तबादले

बीकानेर. प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्रतिबंधित जिलों में तबादलों की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए शिक्षक 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में आठ जिले प्रतिबंधित की श्रेणी में शामिल कर रखे हैं। इन जिलों में तबादलों पर प्रतिबंध है। इनमें नियुक्तियां या तबादले किए जा सकते हैं लेकिन उन्हें वापस सामान्य जिला आबंटित नहीं किया जाता।

प्रारंभिक शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रतिबंधित जिलों में तबादले के इच्छुक शिक्षकों से 29 फरवरी तक आवेदन लेने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश में बताया गया है कि जिले के आवेदन-पत्रों को नियुक्ति वर्ष एवं वरियताक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तथा इन आवेदन-पत्रों की सूची बनाकर उस प्रतिबंधित जिले के जिशिअ को भेजेंगे।

इन सूचियों में से प्राथमिक एवं उप्रावि के शिक्षकों की पृथक-पृथक सूची अलग से तैयार होगी। इसके बाद उस सूची के साथ जिले की रिक्त पदों की सूची के साथ 15 मार्च तक आयुक्तालय में भेजेंगे।

निर्देश में स्पष्ट किया है कि रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार तबादले का लाभ दिया जाएगा। इस आदेश से केवल उन नवनियुक्त शिक्षकों को ही लाभ मिलेगा जिनका गृह जिला प्रतिबंधित है और उसे नियुक्ति सामान्य जिले में मिली हुई है। किसी दूसरे जिले के मूल निवासी को प्रतिबंधित जिले में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा।





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