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मंत्री की मां के इलाज में इंदौर का अस्पताल दोषी

भोपाल. सहकारिता मंत्री गोपाल भार्गव की माताजी शीला भार्गव (67 वर्ष) के निधन के लिए राज्य उपभोक्ता फोरम ने इंदौर के अपोलो अस्पताल को लापरवाही का दोषी पाया है। फोरम ने 18 फरवरी को दिए फैसले में अस्पताल प्रबंधन को मंत्री व उनके परिजनों को पांच लाख का मुआवजा देने का आदेश जारी किया।

श्री भार्गव की माताजी को इंदौर के सीएचएल अपोलो अस्पताल में 11 मार्च 2002 को भर्ती कराया गया था। डा. विनोद सोमानी ने उनका इलाज किया। उनकी एंजियोग्राफी एवं प्लास्टी करने के बाद अस्पताल ने उन्हें 18 मार्च को डिस्चार्ज कर दिया था। इंदौर से भोपाल आते वक्त शीला भार्गव की 21 मार्च 02 को रास्ते में मृत्यु हो गई थी।

इस मामले को भार्गव परिवार ने इलाज में लापरवाही माना और उपभोक्ता फोरम में स्वर्गीय शीला भार्गव के पति शंकरलाल भार्गव, उनके पुत्र गोपाल भार्गव एवं श्रीराम भार्गव तथा उनकी पुत्री लक्ष्मी भार्गव ने अस्पताल, डाक्टर एवं इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।

फोरम के अध्यक्ष जस्टिस एनके जैन तथा सदस्य प्रमिला एस कुमार ने अपने फैसले में डा. विनोद सोमानी को पीड़ित पक्ष के लिए पांच लाख पांच हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया।





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