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पीएससी में चयनित 147 को भी नोटिस

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने आवेदन स्वीकार कर वर्ष 2003 में चयनित हुए लोगों को प्रतिवादी बनाने के निर्देश दिए। नोटिस जारी करने के लिए छह हफ्ते में प्रक्रिया पूरी करने का आदेश। पीएससी के माध्यम से वर्ष 2003 में हुई भर्ती में गड़बड़ी के खिलाफ दायर याचिका में हाईकोर्ट ने चयनित हुए सभी 147 लोगों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोर्ट ने संबंधित वकीलों को छह हफ्ते का समय दिया है।

वर्ष 2003 और 2005 की पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं हैं। बुधवार को चीफ जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुनील कुमार सिन्हा की डिविजन बेंच में इनकी सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता अनिल कुमार कुजूर के वकील ने कोर्ट में आवेदन दिया कि वर्ष 2003 में चयनित हुए सभी 147 लोगों को प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी किया जाए। हाईकोर्ट ने आवेदन स्वीकार कर चयनित लोगों को प्रतिवादी बनाने और उन्हें नोटिस जारी करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित वकील चयनित लोगों के नाम और पता छह सप्ताह में इकट्ठे कर लें।

प्रतिवादियों को नोटिस जारी होने के बाद आगे की सुनवाई की जाएगी। एक और याचिकाकर्ता चमन सिन्हा के वकील ने अनुरोध किया कि प्रतिवादियों को अखबारों में सूचना प्रकाशित कराके नोटिस सर्व कर दी जाए। महाधिवक्ता प्रशांत मिश्रा ने इस पर हाईकोर्ट के नियम 47 (3) का हवाला देते हुए कहा कि नोटिस प्रक्रिया का पालन करते हुए ही जारी किए जाने चाहिए। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए उचित प्रक्रिया के तहत ही नोटिस भेजने के निर्देश दिए।





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