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1 लाख 50 हजार तक की आय पर कर नहीं

नई दिल्ली. वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज के आम बजट में आयकरदातों के लिए नई घोषणाएं की है। इन घोषणाओं के अनुसार 1 लाख 50 हजार तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। डेढ़ लाख से तीन लाख तक 10 प्रतिशत और पांच लाख तक 20 प्रतिशत टैक्स निर्धारित किया गया है। पांच लाख रुपए से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

इससे हर आयकर दाता को कम से कम 4000 रुपये की राहत मिलेगी। महिला आयकरदाता के मामले में छूट 1,45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दी गई है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट सीमा अब 2,25,000 रुपये रहेगी, जो पहले 1,95,000 करोड़ रुपये थी। दूसरी ओर कारपोरेट कर में चिदंबरम ने कोई राहत नहीं दी है।

अपने अभिभावकों के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान करने वाले आयकर दाता को खंड 80 डी के तहत 15000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का लाभ मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 एवं डाकघर सावधि जमा खाता को भी आयकर कानून की धारा 80 सी के बचत पत्र के दायरे में लाया गया।





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