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सेवा कर के दायरे में चार और सेवाएं

नई दिल्ली. लोकसभा में वर्ष 2008-09 के लिए वित्त मंत्री पी.चिदंबरम द्वारा पेश किए गए आम बजट में चार अतिरिक्त सेवाओं को सेवाकर के दायरे में लाया गया है।

सेवा कर के दायरे में आने वाली सेवाएं हैं- -यूलिप के अंतगर्त आस्ति प्रबंधन सेवा,- स्टॉक एक्सचेंजों और समाशोधन गृहों द्वारा प्रदत्त सेवाएं,- कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर और उन मामलों को जहां वैट देय नहीं है और वस्तुओं के प्रयोग करने का अधिकार है

यह स्पष्ट किया गया है कि मनी चेंजर दांव का खेल चलाने वाले व्यक्ति तथा कांक्ट्रेक्ट कैरिज वाहनों का प्रयोग करने वाले टूर ऑपरेटरों पर सेवा कर लगना चाहिए। लघु सेवा प्रदाताओं के लिए छूट की आरंभिक सीमा 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की जाएगी जिससे लगभग 65,000 लघु सेवा प्रदाता कर दायरे से निकल जाएंगे।





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