जयपुर.
जलदाय विभाग शहर की इमारतों में तीसरी मंजिल तक पानी पहुंचाने के लिए प्रेशर के बदले 15 रुपए प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त ‘वन टाइम चार्ज’ वसूल रहा है, जबकि भूतल पर रहने वाले उपभोक्ताओं को भी पूरे प्रेशर से पानी नहीं मिल रहा। जलदाय विभाग पानी का कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं से सहभागिता राशि के रूप में मकान के आकार के अनुसार लेवी वसूलता है।
तीसरी मंजिल बनवाने वालों से 15 रुपए प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त राशि वसूली जाती है। यह अतिरिक्त लेवी मई 1998 के गजट नोटीफिकेशन के अनुसार वसूली जा रही है, जिसमें अतिरिक्त लेवी की वजह नहीं बताई गई है। जलदाय विभाग के इंजीनियरों को भी नहीं मालूम कि अतिरिक्त लेवी क्यों वसूली जा रही है। एक्सईएन पीयूष गुप्ता ने बताया कि शायद ज्यादा मंजिल होने से पानी का उपभोग भी बढ़ जाता है, इसलिए लेवी वसूली जाती है।
उपभोक्ता मोहनलाल गुर्जर ने बताया कि जलदाय विभाग ने पानी का ज्यादा उपभोग करने पर सितंबर 2007 से इन्फ्रास्टक्चर सरचार्ज लगा दिया है। जिसके अनुसार महीने में 15 से 40 हजार लीटर पानी का उपभोग करने वाले से 25 फीसदी व 40 हजार लीटर से ज्यादा उपभोग करने वाले से 35 फीसदी अतिरिक्त राशि लेने का प्रावधान है। इससे ज्यादा मंजिल बढ़ने से उपभोग बढ़ने की बात गले नहीं उतरती है।
60 हजार से ज्यादा उपभोक्ता अतिरिक्त लेवी की जद में : जलदाय विभाग ने शहर के 60 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं से तीन मंजिला मकान बनाने पर लाखों रुपए की अतिरिक्त राशि वसूली है।
भेंट पूजा से कर लेते हैं जुगाड़ : जलदायकर्मी प्रभातीलाल ने बताया कि तीन मंजिला मकान बनाने पर कई उपभोक्ता अतिरिक्त लेवी जमा कराने के बजाए कुछ कर्मचारियों की भेंट पूजा कर जुगाड़ कर लेते हैं। इससे विभाग को राजस्व की हानि होती है।
पानी कनेक्शन चार्ज
कनेक्शन फीस- 100 रुपए, सुरक्षा राशि- 200 रुपए (किराएदार से 1100 रुपए), रोड कट- जेडीए या नगर निगम के नियमानुसार, लेवी- (दो मंजिल तक), 100 वर्ग मीटर- 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 101 से 150 वर्ग मीटर- 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 151 से 200 वर्ग मीटर- 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 201 से ज्यादा- 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर
अतिरिक्त लेवी : दो मंजिल से ज्यादा बनवाने पर 15 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से अतिरिक्त लेवी वसूलते है।