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रजिस्ट्रेशन नहीं तो वेतन नहीं

बड़वानी. सरकारी कर्मचारियों को फरवरी का वेतन लेने के लिए राज्य शासन के निर्देशानुसार पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर अंशदायी पेंशन योजना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। फरवरी से लागू हुए इस नियम से कई कर्मचारियों में जहां ऊहापोह है वहीं कुछ कर्मचारियों ने पंजीयन कर लिया है।

1 जनवरी क्५ या इसके बाद लगे कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए राज्य शासन ने कर्मचारियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वेबसाइट (द्धह्लह्लश्च.//स्रद्गद्वo.द्वश्च.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ/ष्श्चद्गठ्ठह्यद्बoठ्ठ) बनाई है। जिला कोषालय विभाग के अफसरों के मुताबिक कर्मचारियों या अफसरों के नियुक्तिकर्ता अधिकारी प्रपत्र २ (अ) में जानकारी संभागीय संयुक्त संचालन कोष लेखा व पेंशन को खाता क्रमांक जारी करने के लिए भेजेंगे।

इसके बाद कर्मचारियों को एक प्रिंट स्लिप मिलेगी। यह स्लिप फरवरी के वेतन संबंधी बिल केसाथ लगाने पर ही वेतन मिलेगा। अफसरों ने बताया चूंकि जनवरी क्५ या इसके बाद लगे कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी इसके चलते पेंशन अंशदान योजना शुरू हुई है। इसके चलते कर्मचारियों को अंत में एक मुश्त राशि दे दी जाएगी।

नहीं हो पाएगा फर्जीवाड़ा

जिला कोषालय अधिकारी पी.एस. चौहान ने बताया रजिस्ट्रेशन होने से कई कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर बताने जैसा फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा।

ऐसे होगा अंशदान का निर्धारण

संबंधित कर्मचारी को मिलने वाली राशि (वेतन+महंगाई भत्ता) का १क् प्रतिशत हर माह कटोत्रा होगा। इस १क् प्रतिशत के बराबर ही शासन भी अशंदान देगा और रिटायरमेंट के दौरान एक मुश्त पेमेंट कर दिया जाएगा।





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