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Chhattisgarh
Bilaspur Bilaspur बिलासपुर. मिट्टी तेल से चलते पाए गए दो टैंकरों के मालिक पर खाद्य विभाग से एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। इन टैंकरों को 10 दिन पहले व्यापार विहार इलाके से जब्त किया गया था। पांच अन्य वाहनों के मामले में कार्रवाई होना शेष है।
जानकारी के अनुसार खाद्य विभाग ने संदेह के आधार पर व्यापार विहार में मिट्टीतेल के 7 टैंकर जब्त किए थे। ये सभी टैंकर अंबिकापुर जाने के लिए निकले थे। अधिकारियों के पहुंचते ही टेंकरों के ड्राइवर मौके से भाग खड़े हुए। 7 में से तीन टैंकरों में 36 हजार लीटर मिट्टीतेल था, शेष चार खाली पाए गए। इनके फ्यूल टैंक की जांच की गई तो टैंकर क्रमांक सीजी 10 जेडबी 1013 की टंकी में 40 लीटर व टैंकर क्र. सीजी 10 जेडबी 1025 की टंकी में 45 लीटर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का नीला मिट्टी तेल पाया गया।
जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद कलेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए टैंकरों को राजसात करने का आदेश दिया। दोनों टैंकर अरविंदा एजेंसी, जांजगीर के हैं। टैंकर मालिक अरविंद कुमार से 50-50 हजार रुपए वसूलने का फरमान जारी किया गया। सहायक खाद्य अधिकारी आरएस ठाकुर ने बताया कि जुर्माने की राशि जमा होने के बाद टैंकर उसके सुपुर्द कर दिए गए। जब्त पांच अन्य टैंकरों के मामले में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं गई है। बताया जाता है कि केरोसिन डीलर का एक टैंकर सातवीं बार जब्त किया गया है। बार-बार जब्ती के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गई है।