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पर्याप्त पेयजल सप्लाई कराएं

ग्वालियर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य शासन को आदेश दिया है कि वह नगर निगम ग्वालियर के माध्यम से यह सुनिश्चित करे कि गेट्रर ग्वालियर में पानी की समान व पर्याप्त सप्लाई कराई जाए। पेयजल व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका की 10 मार्च को अगली सुनवाई पर नगर निगम कमिश्नर, सीई पीएचई को स्वयं उपस्थित होने के भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं।

अभिभाषक एसके शर्मा ने अपने वार्ड की पेयजल समस्या को लेकर एक जनहित याचिका पेश की है जिसमें वार्ड की पेयजल समस्या के साथ-साथ ग्वालियर शहर को जोड़ा गया है। याचिका में मुख्य सचिव मप्र शासन, नगर निगम कमिश्नर, महापौर, सांसद यशोधरा राजे, क्षेत्रीय विधायक एवं मप्र के राजस्व राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, कलेक्टर ग्वालियर, सीई पीएचई, ईई पीएचई आदि को पार्टी बनाया है।

याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पेयजल की अत्यावश्यकता को देखते हुए राज्य शासन व नगर निगम को सात दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि पेयजल व्यवस्था के समुचित इंतजाम के लिए राज्य शासन, संभागीय कमिश्नर, जिला कलेक्टर, नगर निगम, सीई पीएचई आदि अधिकारियों की एक कमेटी गठित करे।

एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए, जिसमें जनता की शिकायत का निवारण हो और कमेटी यह देखे कि पानी की समुचित सप्लाई हो रही है या नहीं। हाईकोर्ट ने शासन को यह भी आदेश दिया है कि ग्रीष्म ऋतु में नियमित जलप्रदाय व पेयजल सप्लाई के लिए क्या पॉलिसी बनाई गई है, इसे भी अगली सुनवाई के समय प्रस्तुत किया जाए। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त महाधिवक्ता श्याम बिहारी मिश्रा ने की।





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