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एडीएम भादू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

जयपुर. शहर की अधीनस्थ अदालत ने एडीएम (साउथ) जगदीशराम भादू के खिलाफ जमीन सौदे में धोखाधड़ी के मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। दरअसल अजमेर रोड स्थित एक भूखण्ड को एक बार भादू ने और उसके पहले उनके भाई सुल्ताना राम ने अलग-अलग बेच दिया था।

यह आदेश अदालत ने बद्रीनारायण की ओर से दायर प्रोटेस्ट पिटिशन पर प्रसंज्ञान लेते हुए दिए हैं। अदालत ने भादू के अलावा उनकी मां संजना देवी, भाई सुल्ताना राम एवं ओपी भादू के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। बद्रीनारायण ने अदालत को बताया कि जगदीश भादू व उनके भाई ने अपनी मां संजना देवी के हिस्से की अजमेर रोड स्थित जमीन का सौदा 30 लाख रुपए में उससे किया था।

जमीन की राशि का भुगतान उसने 12 एवं 13 अप्रैल, 05 को जगदीश भादू के घर पर जाकर किया। दो-तीन महीने तक जगदीश भादू ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई। बाद में परिवादी को पता चला कि सुल्तानाराम ने इस जमीन को पहले ही प्रतापसिंह कपूर को 18 लाख रुपए में बेच दिया था। बद्रीनारायण जब आरोपीगण के पास रुपए मांगने गया तो उन्होंने उसे भगा दिया।

इस पर परिवादी वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गया किन्तु वहां पर रिपोर्ट दर्ज नही की। इस पर बद्रीनारायण ने अदालत में इस्तगासा पेश किया जहां से यह मामला जांच के लिए वैशाली नगर पुलिस को भेजा गया। पुलिस ने इस पर एफआर लगा दी। बद्रीनारायण ने अदालत में प्रोटेस्ट पिटिशन दायर की और गवाहों के बयान दर्ज करवाए। इसके बाद अदालत ने आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए।





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