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Chhattisgarh
Bilaspur Bilaspur बिलासपुर. जज के साथ किसी भी तरह की रिश्तेदारी, यहां तक कि पड़ोसी होने पर वकील उस कोर्ट में प्रेक्टिस नहीं कर सकेंगे। शिकायत मिलने पर बार कौंसिल ऐसे मामलों की जांच के बाद संबंधित वकील पर कार्रवाई करेगा। मामलों की निष्पक्षता के मद्देनजर बार कौंसिल इंडिया ने सख्ती बरतते हुए इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
हाईकोर्ट, जिला कोर्ट, ट्रिब्यूनल सहित किसी भी तरह के कोर्ट के लिए यह नियम लागू है कि अगर जज और वकील में किसी भी तरह से निकट या दूर की रिश्तेदारी है, जज को ऐसे वकील के प्रकरण नहीं सुनना चाहिए। अगर जज का संबंधी उसी कोर्ट में प्रेक्टिस कर रहा है, तो उसके मामलों को दूसरी अदालतों या बेंच में सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाना चाहिए। इसके पीछे वजह है कि जज और वकील आपस में संबंधी होने पर फैसले की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। बार कौंसिल आफ इंडिया को समय-समय पर इस संबंध में शिकायतें मिलती रही हैं।
इसके मद्देनजर कौंसिल के चेयरमेन एस गोपाकुमारन नायर ने सभी स्टेट बार कौंसिल को इस बाबत कड़ाई बरतने के निर्देश देते हुए पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया है कि इस संबंध में बार कौंसिल आफ इंडिया की 15 दिसंबर 2007 को बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा की गई। इसके बाद तय किया गया है कि किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या कानूनी अथारिटी में वकील और जज के रिश्तेदार होने की स्थिति में वकील की वहां प्रेक्टिस पर रोक लगाई जानी चाहिए। पत्र में स्टेट बार कौंसिल को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि अगर उसे इस संबंध में किसी तरह की शिकायत मिलती है, तो वह स्व-मोटो ऐसे वकील के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
ये है निर्देश
बार कौंसिल आफ इंडिया की बैठक में प्रेक्टिस पर प्रतिबंध संबंधी जो निर्णय लिया गया है, उसके अनुसार अगर किसी वकील और जज में पिता-पुत्र, दादा-पोता, अंकल, भाई, पड़ोसी, पति-पत्नी, कजन, मां, पुत्री, बहन, आंटी, सास-ससुर, जीजा-साले, साली आदि का रिश्ता होता है, तो वकील ऐसे जज के कोर्ट में प्रेक्टिस नहीं कर सकेगा। साथ ही जज को भी ऐसे वकील का मामला सुनने पर प्रतिबंध रहेगा।
शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई
बार कौंसिल सूत्रों के अनुसार इस तरह की शिकायत मिलने पर संबंधित वकील पर एडवोकेट एक्ट के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुशासन कमेटी ऐसे मामलों को सुनने के बाद वकील का लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने, वकालत पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई कर सकेगी।